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मोटरयान संशोधन अधिनियम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा श्रीमती सुरभि मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार ए.डी.आर. सेंटर भिण्ड में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड की अध्यक्षता एवं सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसी क्रम में उक्त कार्यक्रम में बीमा कंपनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अधिवक्तागण एवं पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत सिविल अपील नं. 9322/2022 गोहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित निर्णय के आलोक में मोटरयान अधिनियम यथा संशोधित, 2022 के अध्याय 11 एवं 12 तथा मोटरयान नियम, 2022 के संबंध में सचिव महोदय ने उक्त निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशोें के संबंध में समस्त हितधारको को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय की गई।

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